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इन्सा के नियम

अकादमी की साधारण बैठकें
46.
अकादमी की साधारण बैठकें चार प्रकार की होंगी, अर्थात् :-
           i) सामान्य
           ii) वार्षिक
           iii) वर्षगाँठ
           iv) असामान्य
47.

अकादमी की साधारण बैठकों पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

गणपूर्ति दस अध्येताओं से होगी।.

अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में कोई उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। उनकी अनुपस्थिति में, वहाँ उपस्थित परिषद् का कोई वरिष्ठ सदस्य पीठासीन होगा। यदि न अध्यक्ष मौजूद हो, न उपाध्यक्ष और न ही परिषद् का कोई वरिष्ठ सदस्य, तो बैठक के लिए निर्धारित समय के बाद पंद्रह मिनट बीत जाने पर वहाँ उपस्थित अध्येता कोई सभापति चुन लेंगे।

प्रत्येक बैठक का कामकाज यहाँ बाद में नियम 49, 50 तथा 51 में निर्धारित क्रम के अनुसार चलाया जाएगा, परंतु अध्यक्ष को या किसी उपाध्यक्ष को बैठक से कम-से-कम 48 घंटे पहले लिखित नोटिस दिए जाने पर,आवश्यक कामकाज को तत्काल निपटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाए और यदि वह प्रस्ताव समर्थित तथा पारित हो जाए तो यह नियम निलंबित कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त खंड में उल्लिखित अपवाद को छोड़कर, किसी महत्त्वपूर्ण मामले पर प्रस्ताव का नोटिस उस साधारण बैठक से पूर्ववर्ती बैठक में दिया जाएगा जिसमें उस विषय पर विचार किया जाना हो,या जिस साधारण बैठक में विषय पर विचार किया जाना हो उससे कम-से-कम एक महीना पहले पत्र द्वारा किया जाएगा ताकि उस विषय में रुचि रखने वाले अध्येताओं को उसके बारे में जानकारी एकत्र करने का अवसर मिल सके और वे अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकें ;और जिस प्रस्ताव का नोटिस न दिया गया हो,वैसे किसी प्रस्ताव को उस बैठक में नहीं लिया जाएगा जिसमें उसे रखा जाए, यदि अध्यक्ष या बैठक का सभा पति निर्णय ले कि उसे स्थगित कर दिया जाए।

सभी प्रस्तावों तथा संशोधनों को, उनको छोड़कर जो परिषद् से आएँ, समर्थित करवाना होगा, अन्यथा उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संशोधनों का लिखित रुप में होना ज़रुरी है, जब तक वे सभापति द्वारा निष्पादित न किए जाएँ। एक समय में बैठक के सामने मूल प्रस्ताव में एक से अधिक संशोधन नहीं रखे जाएँगे। जब ऐसे किसी संशोधन को नकार दिया गया हो या मूल प्रस्ताव का स्थान दे दिया गया हो, तब अन्य मुद्दों के साथ नए संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं।.

मतदान की विधि हाथ दिखाकर होगी, परंतु किसी विषय-विशेष पर मतदान मतपत्र द्वारा किया जा सकता है जब इस आशय का प्रस्ताव विधिवत् पारित किया जाए और, जब इन नियमों में विशेष रुप से प्रावधान किया गया हो तब मतदान इसी प्रकार किया जाएगा।.

हाथ दिखाने पर सभापति का निर्णय अंतिम होगा जब तक विभाजन की माँग न की जाए। वहाँ उपस्थित कोई भी अध्येता विभाजन की माँग कर सकता है।

सभापति शेष बैठक के साथ मत नहीं देगा परंतु जब पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हों, तब उसका एक निर्णायक मत होगा।

किसी भी अध्येता को किसी प्रश्न पर बहुमत से लिए गए निर्णय के विरुद्ध, कारण बताकर, अपना प्रतिरोध दर्ज करने का अधिकार है, बशर्ते कि वह प्रतिरोध उस बैठक की तिथि से दो सप्ताह के भीतर, जिसमें वह निर्णय लिया गया था, लिखित रुप में उपाध्यक्ष ( अध्येतावृत्ति मामले ) को भेज दिया जाए।

48.
साधारण बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जो परिषद् तय करे, और एक वर्ष के दौरान होने वाली साधारण बैठकों की कुल संख्या तीन से कम नहीं होगी। दिसंबर/जनवरी की बैठक को वर्षगाँठ साधारण बैठक कहा जाएगा। वर्ष के दौरान होने वाली एक बैठक को वार्षिक साधारण बैठक और अन्य को सामान्य साधारण बैठक कहा जाएगा।.
49.
आम तौर पर बैठकों में काम-काज का क्रम नीचे लिखे अनुसार होगा ::

पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा जाएगा और संशोधन के बाद, यदि ज़रुरी हो, उसकी पुष्टि की जाएगी और सभापति उस पर हस्ताक्षर करेगा।.

प्रतिष्ठित विज्ञानियों को दिए गए इन्सा पुरस्कारों तथा विशिष्टताओं की घोषणा।.

ऐसा काम-काज निष्पादित किया जाएगा जो परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार अध्येताओं के चुनाव के संबंध में जरुरी हो।.

उद्दिष्ट प्रस्तावों का नोटिस दिया जाएगा।.

जिन प्रस्तावों का नोटिस पिछली बैठक में या नियम 47 के खंड ( घ ) के अनुसार डाक द्वारा दिया गया हो, उन्हें निपटाया जाएगा, इस नियम के खंड ( च ) और नियम 47 के खंड (ग) तथा (घ) में किए गए प्रावधान को छोड़ कर।

सामायिक काम-काज तथा नेमी मामलों को निपटाया जाएगा। यदि किसी प्रश्न के बारे में यह शंका पैदा हो कि वह सामयिक काम-काज का तथा नेमी है या नहीं, तो इसका निर्णय सभापति द्वारा किया जाएगा।.

परिषद् से रिपोट और संदेश विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएँगे।.

अकादमी द्वारा प्राप्त कागज़-पत्रों तथा संदेशों को नियम 30 ( ख ) के अंतर्गत परिषद् द्वारा निर्धारित क्रम में पढ़ा जाएगा। .

सभापति नए अध्येताओं तथा विदेशी अध्येताओं के नाम घोषित करेगा, यदि कोई हों, और उन्हें नियम 11 की औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए आमंत्रित करेगा। जिन उपस्थित अध्येताओं ने प्रतिज्ञा पुस्तिका पर हस्ताक्षर न किए हों वे ऐसा करेंगे और इसके अतिरिक्त उन्हें नियम 11 के प्रावधान के अनुसार सभापति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।.

जब सभापति यह समझे कि बैठक अनावश्यक रुप से लंबी हो गई, तब उसे ( झ ) में किए गए प्रावधान को छोड़कर यह आदेश देने का अधिकार होगा कि किसी अधूरे कामकाज को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया जाए।:

50.

अकादमी की वार्षिक साधारण बैठक निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत और निम्नलिखित काम-काज के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी .

बैठक अकादमी के मुख्यालय में उस तिथि को की जाएगी जो परिषद् निर्धारित करे। यदि गणपूर्ति के लिए सदस्य उपस्थित न हों तो बैठक उस तिथि तक स्थगित हो जाएगी जो सभापति तय करे, किंतु दो सप्ताह से अधिक नहीं।.

बैठक की, उसके समय तथा तिथि की, बैठक के स्थान की और उसमें निष्पादित किए जाने वाले काम-काज की सूचना अध्येताओं को बैठक की तिथि से कम-से-कम दो सप्ताह पहले दी जाएगी।


बैठक में किया जाने वाले काम-काज होगा :

  • नियम 30 ( च ) के प्रावधान के अनुसार परिषद् द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट को सुनना।.

  • अकादमी के काम की समीक्षा करने वाली अध्यक्ष की टिप्पणियों को सुनना।.

  • अन्य काम-काज निपटाना जिसका नोटिस खंड ( ख ) के प्रावधान के अनुसार दिया गया है।.

  • आगामी वर्ष के लिए अधिकारी मंडल और परिषद् के अन्य सदस्यों की घोषणा करना, जैसा नियम 25 में प्रावधान किया गया है।.

  • निर्वाचित अध्येताओं के नामों की घोषणा करना जब तक कि परिषद् यह निर्णय न ले कि इसे परिषद् की बैठक में या सामान्य साधारण बैठक में अधिक सुविधा से किया जा सकता है।
51.
अकादमी की वर्षगाँठ साधारण बैठक निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत और निम्नलिखित काम-काज के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी:

बैठक सामान्यत:हर वर्ष दिसंबर/जनवरी में आयोजित की जाएगी, अच्छा हो कि उस शहर को वरियता दी जाए जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की बैठक के लिए चुना गया हो। यदि गणपूर्ति के लिए सदस्य उपस्थित न हों तो बैठक उस तिथि तक स्थगित हो जाएगी जो सभापति तय करे किंतु एक सप्ताह से अधिक नहीं।.

बैठक की,उसके समय तथा तिथि की,बैठक के स्थान की और उसमें निष्पादित किए जाने वाले काम-काज की सूचना अध्येताओं को बैठक की तिथि से कम-से-कम दो सप्ताह पहले ही जाएगी।.

बैठक में किया जाने वाला काम-काज होगा : (i) अध्यक्ष का अभिभाषण सुनना ; (ii) अन्य काम-काज निपटाना जिसका नोटिस खंड ( ख ) के प्रावधान के अनुसार दिया गया है।.
52.
असामान्य साधारण बैठकों पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

ऐसी बैठक परिषद् के बहुमत द्वारा बुलाई जा सकती है और अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी जब कम-से-कम चालीस अध्येताओं द्वारा हस्ताक्षरित माँगपत्र द्वारा उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए जिसमें उस विशेष कार्य - व्यापार का उल्लेख हो जिसके लिए असामान्य साधारण बैठक बुलाना उचित है।.

बैठक के दिन तथा समय का और उसमें निष्पादित किए जाने वाले विशेष काम-काज का नोटिस असामान्य बैठक के लिए अनुरोध प्राप्त होने के एक माह के भीतर और बैठक की तिथि से एक माह पहले अध्येताओं को भेज दिया जाएगा, किंतु यदि कामकाज अत्यंत् आवश्यक हो तो परिषद् एक माह से पहले का कोई नोटिस दे सकती है, लेकिन इस खंड के अर्थ के भीतर नियम 53 ( ग ) में विर्निदिष्ट प्रकार का कोई कामकाज अत्यावश्यक नहीं माना जाएगा।.

उस बैठक में नोटिस में शामिल कामकाज के अलावा कोई अन्य कामकाज नहीं किया जाएगा और न ही किसी अपरिचित व्यक्ति को वहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी।.
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