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अनुभागीय समितियाँ

1. परिषद्, अकादमी के अध्येताओं में से, प्राकृतिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली समितियाँ नियुक्त करेगी, जिन्हें ‘ अनुभागीय समितियाँ ’ कहते हैं। प्रत्येक समिति के सदस्य इस दृष्टि से चुने जाएँगे कि, यथासंभव, प्राकृतिक ज्ञान की हर शाखा के विभिन्न उप-विभाजनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाए और उन अध्येताओं का सहयोग मिल सके जो प्राकृतिक ज्ञान के विशिष्ट भागों के बारे में परिषद् को सलाह देने के लिए विशेष रुप से अर्हताप्राप्त हैं।

2. प्रत्येक अनुभागीय समिति परिषद् को या उसके किसी अधिकारी को उन मामलों पर सलाह देगी जो परिषद् द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा उसे भेजे जाएँ, और परिषद् को ज्ञान की उस या उन शाखाओं के बारे में भी सुझाव देगी जिनका प्रतिनिधित्व वह करती है। वह अन्य बातों के साथ-साथ, ( क ) प्राथमिकता के क्रम में उन नामितियों के नामों की सिफ़ारिश करेगी जो, अनुभागीय समिति की राय में, अध्येतावृत्ति के लिए निर्वाचन के योग्य हैंष्, ( ख ) प्राथमिकता के क्रम में उनके नामों की सिफ़ारिश करेगी जो, अनुभागीय समिति की राय में, अकादमी के युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के योग्य हैं, ( ग ) उच्च नीति के वैज्ञानिक मामलों पर सरकार से प्राप्त पत्रों के संबंध मे सलाह देगी, ( घ ) वार्षिक साधारण बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों पर सलाह देगी ताकि अकादमी राष्ट्रीय विकास एवं नियोजन में अपनी भूमिका निभा सके, (R) उन व्यक्तियों की सूचियाँ बनाएगी जो प्रकाशन के लिए प्रस्तुत लेखों की संवीक्षा के लिए उपयुक्त हों और उन शाखाओं का उल्लेख करते हुए बनाएगी जिनके लिए वे सक्षम हों, ( च ) अकादमी के पुस्तकालय में मँगाई जाने वाली पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की सिफ़ारिश करेगी, (U) आधारभूत और अनुप्रयुक्त दोनों प्रकार की मूल अनुसंधान समस्याओं पर सुझाव देगी, जिन पर राष्ट्रीय हित में काम शुरु किया जाना चाहिए।

3. परिषद प्रतिवर्ष समिति के एक सदस्य को समिति के सचिव एवं संयोजक के रुप में काम करने के लिए और समिति तथा परिषद् अथवा अधिकारियों के बीच संचार का माध्यम बनने के लिए नियुक्त करेगी। कोई स्थायी सभापति नहीं होगा, बल्कि हर बैठक के लिए एक सभापति चुना जाएगा। सचिव सभापति चुने जाने के लिए पात्र होगा।

4. अनुभागीय समितियाँ : अनुभागीय समितियाँ दस होंगी और उन्हें उनकी संख्या द्वारा जाना जाएगा न कि नाम द्वारा। प्रत्येक समिति के लिए निर्धारित विषय नीचे लिखे अनुसार होंगे जो केवल निर्देशात्मक हैं, सर्वांगीण नहीं

अनुभागीय समिति I

गणितीय विज्ञान : अनुप्रयुक्त गणित, शुद्ध गणित और सांख्यिकी।

अनुभागीय समिति II

भौतिकी : खगोल-विज्ञान एवं खगोल भौतिकी, द्रव्य भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी, अवपरमाण्विक, परमाण्विक एवं आण्विक भौतिकी और सैद्धांतिक भौतिकी।

अनुभागीय समिति III

रासायिनक विज्ञान : विश्लेषिक, अकाबर्निक, काबर्निक, भौतिक और सैद्धांतिक रसायनविज्ञान।अनुभागीय समिति

अनुभागीय समिति IV

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी : अनुप्रयुक्त भौतिकी, रासायनिक प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार, इंजीनियरी और इंजीनियरी विज्ञान।

अनुभागीय समिति V

भू-विज्ञान : वायुमंडलीय विज्ञान, भूगोल, भौमिकी और समुद्रविज्ञान।

अनुभागीय समिति VI

पादप विज्ञान : संरचनात्मक, परिवर्धनात्मक, प्रकार्यात्मक, आनुवंशिक, पारिस्थितिक, वर्गिकीय और विकासीय पहलू।

अनुभागीय समिति VII

प्राणि विज्ञान : संरचनात्मक, परिवर्धनात्मक, प्रकार्यात्मक, आनुवंशिक, पारिस्थितिक, व्यवहारात्मक, वर्गिकीय और विकासीय पहलू।

अनुभागीय समिति VIII

चिकित्सा विज्ञान : आधारभूत एवं नैदानिक चिकित्सा विज्ञान, मानवविज्ञान, मनोविज्ञान।

अनुभागीय समिति IX

जैवरसायनिकी और जैवभौतिकी : जैवरसायनिकी, जैवभौतिकी, अणुजैविकी, सूक्ष्मजैविकी और प्रतिरक्षाविज्ञान।

अनुभागीय समिति X

कृषि विज्ञान : कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी और वानिकी।

अनुभागीय समिति M1

बहुविषयक समिति : गणितीय, भौतिक और रासायनिक विज्ञान।

अनुभागीय समिति M 2

बहुविषयक समिति : इंजीनियरी और अनुप्रयुक्त विज्ञान।

अनुभागीय समिति M 3

बहुविषयक समिति : जीव विज्ञान

5. प्रत्येक अनुभागीय समिति में नौ सदस्य होंगे ; गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी।

6. प्रतिवर्ष एक-तिहाई की दर से सदस्यों की निवृत्ति वरिष्ठता से होगा। आवश्यक होने पर निवृत्ति का निर्णय मत पत्र द्वारा किया जाएगा। यदि अनुभागीय समिति का कोई सदस्य किसी वर्ष-विशेष के दौरान अनुभागीय समिति की बैठकों में हिस्सा लेने में असमर्थ हो, तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उस वर्ष के लिए उसके स्थान पर कोई उपयुक्त एवज़ी नियुक्त कर दे। यदि अनुभागीय समिति का कोई सदस्य, बिना वैध कारणों के, लगातार दो बैठकों में भाग न ले, तो परिषद् शेष अवधि के लिए उसके स्थान पर कोई नया सदस्य नियुक्त कर देगी।

7. समिति के निवर्तमान सदस्य प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को पद छोड़ देंगे, और अगले वर्ष सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। परंतु यह प्रतिबंध समिति द्वारा किसी अंतरिम रिक्ति में नियुक्त किए गए अध्येता ( ओं ) पर लागू नहीं होगा।

8. किसी भी समय कोई अंतरिम रिक्ति होने पर, परिषद् किसी अध्येता को वह रिक्ति भरने के लिए नियुक्त करेगी और इस प्रकार मनोनीत अध्येता की निवृत्ति उन्हीं नियमों के अनुसार होगी जो उस सदस्य पर लागू होते जिसका स्थान उसने लिया है, परंतु यदि निवृत्ति की तिथि को उस अध्येता ने एक वर्ष से अधिक समय तक काम न किया हो तो वह तत्काल पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

9. समिति के नए सदस्यों के रुप में काम करने के लिए अध्येताओं की नियुक्ति परिषद् द्वारा अगस्त में की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य अगले साल पहली जनवरी से पद संभालेगा।

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