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अध्येतागण

1. अध्येताओं के निर्वाचन का नोटिस : प्रति वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में एक परिपत्र जारी करके अकादमी के अध्येताओं का ध्यान अंतिम तिथि की ओर दिलाया जाएगा जिसको अध्येतावृत्ति के लिए नामांकन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिएँ।

2. नामांकनों का प्रमाणन : प्रत्येक नामिती चार अध्येताओं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रुप में प्रमाणपत्र द्वारा प्रस्तावित और संस्तुत किया जाएगा। उनमें से कम-से-कम तीन, अर्भ्यथियों की वैज्ञानिक उपलब्धियों को निजी जानकारी से प्रमाणित करेंगे। उपाध्यक्ष ( अध्येतावृत्ति मामले ) , किसी अध्येता से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर जो भारत में न रहता हो किंतु किसी विषय- विशेष के लिए सिफ़ारिश को प्रमाणित करने लिए सक्षम हो, उस अध्येता की ओर से प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा। प्रस्तावक सुनिश्चित करेगा कि प्रपत्र में अपेक्षित समीक्षात्मक जानकारी पूर्ण है। नामांकन पत्र में नामिती का नाम, जन्मतिथि, विशेषज्ञता का क्षेत्र, पदनाम, पता ( कार्यालय तथा आवास दोनों ) , शैक्षिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियाँ अकादमी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दी जाएँगी। उसमें नामिती की अत्यंत सार्थक अनुसंधान उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण और नामिती के अत्यंत महत्त्वपूर्ण अनुसंधान योगदान को उजागर करने वाला विस्तृत समीक्षात्मक विश्लेषण शामिल होगा। नामांकन पत्र के साथ नामिती के प्रकाशनों की एक अद्यतन सूची और अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों के पुनर्मुद्रणों ( या फ़ोटोप्रतियों ) का एक सेट भेजा जाए। नामिती कोई जानकारी सीधे अकादमी को न भेजे। प्रस्तावक प्रकाशनों की पूरी सूची के अतिरिक्त नामांकन प्रपत्र के साथ नामिती के दस अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों की एक अलग सूची और उनके पुनर्मुद्रण भी अवश्य भेजे। जो नामांकन हर दृष्टि से पूर्ण न हों और जिनके साथ प्रकाशनों की उपर्युक्त दो सूचियाँ और पुनर्मुद्रणों का सेट न हो, वे विचारार्थ वैध नहीं होंगे। प्रस्तावक नामांकन पत्र ऐसे अन्य अध्येताओं को उनके समर्थन के लिए भेजेगा जो, उसकी राय में, नामिती का अनुमोदन और समर्थन करेंगे। नामांकन पत्र एक अध्येता द्वारा सीधे दूसरे अध्येता को भेजा जाए। जब अपेक्षित संख्या में समर्थक अपने हस्ताक्षर कर दें और नामिती की उपयुक्तता के बारे में अपनी टिप्पणी भी लिख दें, तब नामांकन पत्र रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज दिया जाए या अकादमी के किसी अध्येता द्वारा स्वयं कार्यालय के समय के दौरान कार्यकारी सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 को सौंप दिया जाए कि उसे 15 अक्तूबर * तक मिल जाए। यदि 15 अक्तूबर रविवार हो या छुट्टी हो तो अकादमी में नामांकन प्राप्त करने के लिए अंतिम वैध तिथि अगला कार्य दिवस होगी। कार्यकारी सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कार्यालय में पुनर्मुद्रणों तथा अन्य प्रलेखों के साथ नामांकन पत्र प्राप्त होने पर उसका विवरण, प्राप्ति की तिथि के साथ, इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा जिसे परिषद् की अगली बैठक में पढ़ा जाएगा।

3. नामांकनों के लिए पत्राचार : नामांकन के बारे में सारा पत्राचार प्रस्तावक या अनुमोदक के साथ किया जाएगा। तथापि, वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रकाशनों के बारे में जानकारी को अद्यतन करने के उद्देश्य से अकादमी सीधा नामिती के साथ पत्राचार कर सकती है। * संशोधन का अनुमोदन इन्सा परिषद् की बैठक में 9.5.98 को किया गया ।

4. नामितियों की सूची : वर्षगाँठ साधारण बैठक के अवसर पर, परिषद् की बैठक में, 15 अक्तूबर को या उससे पहले और नामितियों के नामों की पिछली घोषणा के बाद प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की और उन व्यक्तियों के नामों की भी जिनके नामांकन पत्र विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार वैध हैं, उनके नामांकन की तिथियों पर ध्यान दिए बिना एक सूची अनुभागीय समितियों के विषयों के अनुसार तैयार की जाएगी। परिषद् अपनी बैठक में विचार करेगी और पात्र नामितियों की सूची संबंधित अनुभागीय समितियों को भेजेगी ताकि वे उन्हें भेजी गई नामितियों की सूची पर अपनी राय व्यक्त कर सकें। तथापि, किसी ऐसे व्यक्ति के नामामंकन पत्रों पर उसके किसी ऐसे विषय में काम के आधार पर चुनाव के लिए, जो किसी भी वर्तमान अनुभागीय समिति के क्षेत्र में न आता हो, किसी अनुभागीय समिति को उसकी सिफ़ारिशों के लिए भेजे बिना भी परिषद् द्वारा अध्येतावृत्ति के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते समय विचार कर लिया जाएगा।

5. नामांकनों की पुस्तिका : पहली मार्च तक वर्णक्रम में व्यवस्थित नामितियों की एक सूची पुस्तिका के रुप में छापी जाएगी जिसमें उनकी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अनुसंधान उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण, उन्हें प्रस्तावित, अनुमोदित तथा समर्थित करने वाले अध्येताओं के नाम, वह वर्ष जिसमें नामांकन पर पहली बार विचार किया गया था और हर नामिती के जन्म का वर्ष होगा और उसके ऊपर लिखा होगा : गापेनीय - केवल अकादमी के अध्येताओं के प्रयोग के लिए। उसके तत्काल बाद नामांकनों की इस पुस्तिका की एक प्रति हर अध्येता को भेज दी जाएगी। अंततः हर अध्येता या तो पुस्तिका को नष्ट कर देगा या 30 सितंबर तक अकादमी को लौटा देगा। नामांकनों की यह पुस्तिका जिस लिफ़ाफ़े में अध्येताओं को भेजी जाएगी उस पर ‘ गोपनीय ’ अंकित किया जाएगा। नामांकनों की पुस्तिका में शामिल अर्भ्यथियों की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के बारे में अध्येता अपनी राय/टिप्पणी दे सकते हैं, जैसा वे चाहें, और अपनी टिप्पणी संबंधित अनुभागीय समिति के संयोजक को भेज सकते हैं। संयोजक पहली मार्च तक उन सभी अध्येताओं को लिखेंगे जिनकी विशेषज्ञताएँ उनकी समिति से संबंधित हों और उनसे अनुरोध करेंगे कि अध्येतावृत्ति के चुनाव के लिए विचाराधीन अर्भ्यथियों की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी भेज दें। अध्येताओं से प्राप्त राय/टिप्पणी अनुभागीय समिति के सामने रख दी जाएगी।

6. नामांकन की वैधता : नामांकन पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा, जब तक कि नामांकन का प्रस्तावक या अनुमोदक किसी चुनाव से तत्काल पहले की 15 अक्तूबर से पूर्व उसे वापस न ले ले।

7. अनुभागीय समितियों द्वारा चुनाव : कार्यकारी सचिव अपने-अपने अनुभागों से निर्वाचन के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की सूची, हर नामिती के अनुसंधान कार्य के विवरण के साथ ( जो नामांकन पत्र में दिया हो ) , पहली मार्च तक अनुभागीय समितियों के सदस्यों को परिचालित करेगा और उनसे अनुरोध करेगा कि वे अपनी सिफ़ारिशें, उसके लिए कारणों सहित, अपनी-अपनी अनुभागीय समितियों के संयोजकों को अनुभागीय समितियों की बैठक से कम-से-कम दो सप्ताह पूर्व भेज दें। सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि हर संस्तुत व्यक्ति के वैज्ञानिक योगदान का एक सार, लगभग 50 शब्दों में वर्णक्रम में दें। कार्यकारी सचिव इन सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए मार्च/अप्रैल में, परिषद् द्वारा बैठकों के कैलेंडर में निर्धारित तिथियों को अनुभागीय समितियों की बैठकें बुलाएगा। अनुभागीय समिति की रिपोर्ट में, अग्रता के क्रम में चुनाव के लिए संस्तुत नामितियों की सूची दी जाएगी ; समिति भी संबंधित नामिती के वैज्ञानिक योगदान के महत्त्व को उजागर करके प्रत्येक संस्तुत नामिती के लिए अपनी सिफ़ारिश के कारणों का स्पष्ट रुप से उल्लेख करेगी, । अनुभागीय समितियों की रिपोट संयोजकों द्वारा उपाध्यक्ष ( अध्येतावृत्ति मामले ) को अग्रेषित की जाएँगी। उपाध्यक्ष ( अध्येतावृत्ति मामले ) हर अनुभागीय समिति की रिपोर्ट उस समिति के अनुपस्थित सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजेगा जो एक विर्निदिष्ट तिथि तक आ जानी चाहिए। यदि इन सदस्यों की टिप्पणी निर्धारित तिथि तक प्राप्त न हो तो मान लिया जाएगा कि वे समिति की सिफ़ारिशों से सहमत हैं।

8. अनुभागीय समितियों की सिफ़ारिशें परिषद् के सदस्यों को परिचालित करना : अनुभागीय समितियों की सिफ़ारिशें परिषद् के सभी सदस्यों को परिषद् की बैठक की तिथि से, जो आम तौर पर अगस्त में होती है, कम-से-कम एक महीना पहले परिचालित कर दी जाएँगी और संस्तुत सूची पर सदस्यों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाएँगी जो परिषद् की बैठक की तिथि से कम- से-कम पंद्रह दिन पूर्व कार्यकारी सचिव के पास पहुँच जाएँ। अनुभागीय समितियों की सिफ़ारिशें परिषद् के सदस्यों को भेजते समय निम्नलिखित जानकारी भी परिचालित की जाएगी ः (i) नामितियों के नाम जिन पर विभिन्न अनुभागीय समितियों ने विचार किया है। (ii) अनुभागीय समितियों के सदस्यों के नाम। (iii) अनुभागीय समितियों की सिफ़ारिशों पर अनुपस्थित सदस्यों की टिप्पणियों की प्रतियाँ ।

9. परिषद् द्वारा चयन : परिषद् की बैठक में, जो आम तौर पर अगस्त में होती है, परिषद् एक पूरा दिन केवल उन सिफ़ारिशों पर विचार करने को समर्पित करेगी और फिर मतदान द्वारा अधिकतम तीस व्यक्तियों को चुनेगी जिनकी सिफ़ारिश निर्वाचन के लिए अकादमी के अध्येताओं को की जाएगी। बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष का एक दूसरा और निर्णायक मत होगा।

10. अनुभागों से चुनाव : परिषद् के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि अध्येतावृत्ति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक अनुभाग से व्यक्तियों की किसी नियत संख्या की सिफ़ारिश करे। परिषद् को स्वतंत्रता होगी कि किसी अनुभाग से अधिक संख्या में व्यक्तियों की सिफ़ारिश कर दे यदि उस अनुभाग में सुपात्र व्यक्ति अधिक हों और किसी अनुभाग से कोई सिफ़ारिश न करे , यदि समिति की राय में कोई भी निर्वाचन के योग्य न हो।

11. चुने गए नामों की सूचना अध्येताओं को देना : परिषद् द्वारा चयन के शीघ्र बाद, प्रत्येक अध्येता को मतपत्र के रुप में एक परिपत्र भेजा जाएगा जिसके साथ चुने गए व्यक्तियों की एक सूची होगी और ऐसे परिवर्तनों के लिए स्थान होगा जो कोई अध्येता विनियम 13 के अनुसार करना चाहे।

12. निर्वाचन की तिथि : उन अध्येताओं का चुनाव, जो विनियम 7 में उल्लिखित वर्ग में नहीं आते, परिषद् की सांविधिक बैठक में अक्तूबर में होगा।

13. निर्वाचन प्रक्रिया : प्रत्येक अध्येता विनियम 11 में उल्लिखित मतपत्र कार्यकारी सचिव को भेजेगा, (i) उनके नामों के लिए क्रॉस का चिह्न लगाकर जिन्हें वह चाहता है कि चुने जाएँ, (ii) ऐसे किसी भी व्यक्ति ( यों ) के नाम काटकर जिन्हें वह मत नहीं देना चाहता, और (iii) ऐसे किसी भी व्यक्ति ( यों ) के नाम काटकर जिन्हें वह मत नहीं देना चाहता और उनके स्थान पर विनियमों के अनुसार भेजी गई सूची में शामिल किसी अन्य व्यक्ति ( यों ) के नाम लिखकर, यदि वह ऐसा चाहे। ऐसा कोई मतपत्र वैध नहीं होगा, (i) जिसमें परिषद् द्वारा स्वीकृत नामों की संख्या से अधिक नाम हों, (ii) जो हस्ताक्षरित हो, या (iii) जो सीलबंद लिफ़ाफ़े में न हो और अध्येता द्वारा हस्ताक्षरित आवरण पत्र के साथ एक बाहरी लिफाफे में कार्यकारी सचिव को न भेजा गया हो कि 30 सितंबर तक कार्यकारी सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली 110002 को मिल जाए।

14. संवीक्षकों की नियुक्ति : अक्तूबर में होने वाली परिषद् की बैठक में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के अनुमोदन से मतों की गणना के लिए दो संवीक्षक नियुक्त किए जाएँगे।

15. निर्वाचन के परिणामों की घोषणा : संवीक्षक, मतपत्रों की जाँच करने के बाद प्रत्येक नामिती द्वारा प्राप्त मतों की संख्या अध्यक्ष को बताएँगे। अध्यक्ष निर्वाचित अर्भ्यथियों के नामों की घोषणा विधिवत् कर देगा। बराबर मत होने की स्थिति मे अध्यक्ष का एक निर्णायक मत होगा। निर्वाचन के परिणाम की सूचना सभी अध्येताओं को डाक द्वारा भेज दी जाएगी। परंतु, यह चुनाव अगले वर्ष की 1 जनवरी से प्रभावी होगा।

16. पुनर्नामांकन : नामांकन की वैधता की समाप्ति पर, फिर से पुनर्नामांकन दो वर्ष के अंतराल के बाद ही किया जा सकता है। नया नामांकन विनियम 2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

17. विशेष निर्वाचन के लिए नामांकन : नियम 6 (R) के अनुसार, परिषद् इन विनियमों के पैरा 1 से 16 के अंतर्गत प्रावधानों के अलावा अध्येता ( ओं ) के रुप में निर्वाचन के लिए नामों की सिफ़ारिश कर सकती है। परिषद् द्वारा इस प्रकार संस्तुत व्यक्तियों का चुनाव मतपत्र द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे किसी व्यक्ति की सिफ़ारिश नहीं की जाएगी जो परिषद् के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के मतों का दो-तिहाई प्राप्त न करे और उसके पक्ष में डाले गए मतों की कुल संख्या सात से कम हो।

18. विशेष निर्वाचन : परिषद् की जिस बैठक में विनियम 17 के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन किया गया है, उसके तत्काल बाद होने वाली अकादमी की सामान्य साधारण बैठक में नामांकित व्यक्तियों को उपाध्यक्ष ( अध्येतावृत्ति मामले ) द्वारा तैयार किए गए एक प्रमाणपत्र के द्वारा निर्वाचन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। इस प्रमाणपत्र में विशेष निर्वाचन के लिए नामांकन के आधार को स्पष्ट रुप से विर्निदिष्ट किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र उस दिन तक अकादमी के पास रहेगा जिस दिन उस पर मतदान कराया जाए। इस प्रकार प्रस्तावित व्यक्ति का नाम डाक द्वारा हर अध्येता को भेजा जाएगा ताकि वह मतपत्र पर र्निदिष्ट तिथि तक अपना मत दे सके। मतदान का परिणाम, विनियम 13 से 15 की प्रक्रिया अपना कर, मतदान समाप्त होने के बाद परिषद् की अगली बैठक में पता चलेगा।

19. अभिदान : निर्वाचन पर रु. 50/- का प्रवेश शुल्क और रु. 500/- का एकबारगी अध्येतावृत्ति अभिदान देय होगा ( जनवरी 1994 से प्रभावी ) ।

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