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विदेशी अध्येता गण

1. प्रति वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में एक पत्र जारी करके अकादमी के अध्येताओं का ध्यान अंतिम तिथि की ओर दिलाया जाएगा जिससे कि विदेशी अध्येतावृत्ति के लिए नामांकन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिएँ। प्रत्येक नामिती अकादमी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अकादमी के किसी अध्येता द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। नामांकन पत्र में नामिती का नाम, जन्मतिथि, विशेषज्ञता का क्षेत्र, व्यवसाय, पद तथा वर्तमान पता दिया जाएगा और उसमें नामिती की अत्यंत सार्थक उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण, उसके अपने देश में अकादमियों की उसकी सदस्यता के बारे में जानकारी, और भारत में वैज्ञानिक क्रियाकलापों में उसकी रुचि शामिल होगी। प्रस्तावक यह भी बताएगा कि नामिती का चुनाव अकादमी के लिए अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में किस प्रकार सहायक होगा ।

प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण नामांकन पत्र डाक द्वारा भेज दिया जाए या अकादमी के किसी अध्येता द्वारा स्वयं कार्यालय के समय के दौरान कार्यकारी सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 को सौंप दिया जाए कि उसे 15 अक्तूबर * तक मिल जाए। यदि 15 अक्तूबर रविवार हो या छुट्टी का दिन हो तो अकादमी में नामांकन प्राप्त करने के लिए अंतिम वैध तिथि अगला कार्य दिवस होगी। कार्यकारी सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कार्यालय में सभी प्रलेखों के साथ नामांकन पत्र प्राप्त होने पर उसका विवरण, प्राप्ति की तिथि के साथ, इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा जिसे परिषद् की अगली बैठक में पढ़ा जाएगा। नामांकन केवल तीन वर्ष तक वैध होगा ।

2. इस प्रकार नामित व्यक्तियों की एक सूची परिषद् के प्रत्येक सदस्य को उस बैठक के नोटिस के साथ भेजी जाएगी जिसमें उस पर विचार किया जाएगा। उस बैठक में नामितियों पर विचार किया जाएगा और अधिकतम 10 नामों का चयन किया जाएगा। ये नाम परिषद् के अनुपस्थित सदस्यों को उनकी राय के लिए भेज दिए जाएँगे।

3. परिषद् की अगली बैठक में, नामों का अंतिम चयन करते समय, अनुपस्थित सदस्यों से डाक द्वारा प्राप्त विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। नियम 13 के अंतर्गत अनुमत संख्या तक अध्येतावृत्ति के लिए इस प्रकार नामित किए जाने वाले अर्भ्यथियों का चयन मतपत्र द्वारा किया जाएगा, किंतु ऐसा कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा जिसे उसके नामांकन के पक्ष में परिषद् के उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत न मिलें।

परिषद् इस बात का ध्यान रखेगी कि सिफ़ारिशें, यथासंभव, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समान रुप से वितरित हों।

4. इस प्रकार चुने गए अर्भ्यथियों की सूची एक मतपत्र पर सभी अध्योताओं को परिचालित कर दी जाएगी जिसे निर्धारित तिथि तक लौटाना होगा। अध्येता उन व्यक्तियों के नामों के लिए क्रॉस का चिह्न लगाकर मत देगा जिन्हें वह चाहता है कि निर्वाचित हो जाएँ।

5. मतपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएँगे बल्कि एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखा जाएगा जिसे अध्येता द्वारा हस्ताक्षरित एक आवरण पत्र के साथ एक बाहरी लिफ़ाफ़े में उपाध्यक्ष ( अध्येतावृत्ति मामले ) को भेजा जाएगा कि यह निर्धारित तिथि तक अकादमी के कार्यालय में पहुँच जाए। आवरण पत्र न होने पर मतपत्र अवैध हो जाएगा।

6. निर्धारित तिथि के बाद होने वाली परिषद् की पहली बैठक में अध्यक्ष दो संवीक्षक नियुक्त करेगा। वे मतपत्र खोलने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की सूचना अध्यक्ष को देंगे। फिर अध्यक्ष उन अर्भ्यथियों के नाम घोषित करेगा जिन्होंने मत देने वाले अर्भ्यथियों के दो-तिहाई के मत प्राप्त किए हैं और उन्हें विधिवत् निर्वाचित घोषित कर देगा और, साथ ही, निर्वाचन का परिणाम सभी अध्येताओं को डाक द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

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