Indian National Science Academy
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इन्सा के नियम

अध्यक्ष के अधिकार और कर्त्तव्य
33.
अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य नीचे लिखे अनुसार होंगे :

अकादमी की तथा परिषद् की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, और ऐसी बैठकों की कार्यवाही को नियंत्रित करना।.

नियमों का और परिषद् द्वारा नियम 30 खंड ( क ) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों तथा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। .

परिषद् द्वारा नियुक्त सभी समितियों का पदेन सदस्य होना।.

किसी नियम की व्याख्या में संदेह की स्थिति में, व्याख्या तय करना। ऐसे मामले में, अध्यक्ष की व्याख्या समिति की अगली बैठक तक वैध रहेगी, जब विचाराधीन नियम की व्याख्या अंतिम रुप से तय कर दी जाएगी।
उपाध्यक्षों के अधिकार और कर्त्तव्य
34.

उपाध्यक्षों के अधिकार और कर्तव्य नीचे लिखे अनुसार होंगे :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की ( परिषद् की बैठकों सहित ) अध्यक्षता करना और उन बैठकों की कार्यवाही को नियंत्रित करना।

अनुभागीय समितियों और नियम 30 (छ) के अंतर्गत नियुक्त अन्य समितियों को छोड़कर परिषद् द्वारा समय-समय पर नियुक्त समितियों का पदेन सदस्य होना। .

विर्निदिष्टानुसार अकादमी के क्रियाकलाप का उत्तरदायित्व संभालना।.

उपाध्यक्ष ( संसाधन प्रबंधन ) के अधिकार और कर्त्तव्य
35.
नियम 34 ( क ) ( ख ) तथा ( ग ) के अंतर्गत उपाध्यक्षों के सामान्य अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष ( संसाधन प्रबंधन ) निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा ।:

अकादमी को दी गई समस्त धनराशि, नियम 36 के अधीन, प्राप्त करना और अकादमी के प्रयोग के लिए रखना। वह अकादमी से देय सभी राशियों का संवितरण करेगा/गी और ऐसी सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों का सही लेखा रखने का पर्यवेक्षण करेगा/गी।.

वह अकादमी की संपत्ति और आधारिक संरचना सुविधाओं के लिए उत्तरदायी होगा/गी।
निधियाँ और लेखे
36.
अकादमी की प्राप्तियों तथा व्यय के खातों और वाउचरों की जाँच स्थापना एवं वित्त समिति द्वारा, जिसमें भारत सरकार के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे, ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो परिषद् निर्धारित करे, और उनकी वार्षिक लेखापरीक्षा होगी। अकादमी द्वारा सरकार की ओर से संचालित सभी निधियों के अलग लेखे रखे जाएँगे। व्यावसायिक लेखापरीक्षण के बाद, लेखों का वार्षिक विवरण अकादमी की रिपोर्ट में छापा जाएगा।

अकादमी के सभी वित्तीय मामलों पर, उन मामलों सहित जो सरकारी अनुदान की राशि को प्रभावित करते हों और जो अकादमी के कर्मचारियों की सेवा, भर्त्ती तथा पदोन्नति की शर्तों से संबंधित हों, उन्हें चर्चा के लिए परिषद् में रखने से पहले, स्थापना एवं वित्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा। परिषद् ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगी जब तक स्थापना एवं वित्त समिति ने उस पर विचार न कर लिया हो। .
37.
अध्येताओं से प्रवेश शुल्क तथा अध्येतावृत्ति अभिदान के रुप में प्राप्त सभी राशियों का उनकी प्राप्ति के बाद यथा शीघ्र उपाध्यक्ष ( संसाधन प्रबंधन ) द्वारा विनियमों के अनुसार नियमित रुप से निवेश किया जाएगा और यह माना जाएगा कि केवल उससे अर्जित होने वाला ब्याज ही अकादमी के सामान्य खर्चे के लिए उपलब्ध है।.
38.
अकादमी की सभी प्रतिभूतियाँ और धनराशि विनियमों के अनुसार सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएँगी।.
39.
अकादमी की निधियों का वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनाए जाने वाले विनियम तय करने के लिए परिषद् सक्षम होगी।
उपाध्यक्ष (अध्येतावृत्ति मामले ) के अधिकार और कर्त्तव्य
40.
नियम 34 ( क ) ( ख ) तथा ( ग ) के अंतर्गत उपाध्यक्षों के सामान्य अधिकारों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त , और कर्तव्यों के उस प्रत्यायोजन के अधीन जो नियम 45 के अनुसार किया जाए, उपाध्यक्ष ( अध्येतावृत्ति मामले ) निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :

नियमों में किए गए वैकल्पिक प्रावधानों को छोड़कर अकादमी का और परिषद् का पत्राचार करना।.

अकादमी की और परिषद् की बैठकों में भाग लेना, उन बैठकों की कार्यवाही का कार्यवृत्त रिकार्ड करना, कार्यवृत्त प्रस्तुत करना और पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देना।

साधारण बैठकों में, पिछली बैठक से अकादमी को की गई प्रस्तुतियों की घोषणा करना और अध्येतावृत्ति के लिए नामितियों के नाम पढ़ना।

वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत करने के लिए अध्येताओं की एक अद्यतन संशोधित सूची तैयार करना।

अकादमी तथा परिषद् की समस्त कार्यवाही को अगली बैठक से पहले कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करना या कराना, और ध्यान रखना कि अकादमी के कार्य-व्यापार से संबिंधत हर प्रकार के सभी पत्र तथा कागज़ तथा प्रलेख ठीक तरह से फ़ाइल किए जाते हैं और सुरक्षित रखे जाते हैं।

कर्मचारियों का और अकादमी के कामकाज का सामान्य पर्यवेक्षण करना, अकादमी के सुचारु संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, और नियमों, विनियमों तथा नियम 30 के अंतर्गत परिषद् द्वारा जारी किए गए आदेशों के पालन में मदद करना। .
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