Indian National Science Academy
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इन्सा के नियम

उपाध्यक्ष ( अंतर्राष्ट्रीय मामले ) के अधिकार और कर्त्तव्य
41.
नियम 34 (क) (ख) तथा (ग) के अंतर्गत उपाध्यक्षों के सामान्य अधिकारों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष ( अंतर्राष्ट्रीय मामले ) निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

विदेशों के साथ अकादमी के कार्य-व्यापार से संबंधित पत्राचार करना, विदेशियों से अकादमी को प्रस्तुतियों के लिए आभार व्यक्त करना, और विदेशी अध्येता चुने गए व्यक्तियों को अकादमी में उनके चुनाव के प्रमाणस्वरुप डिप्लोमा भेजना।

अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और अकादमी से अनुदान का प्रयोग करने वाले भारतीय विज्ञानियों के विदेशी शिष्टमंडलों से संबंधित सभी मामलों का पर्यवेक्षण करना।
उपाध्यक्ष (प्रकाशन /इन्फोर्मेटिक्स ) के अधिकार और कर्त्तव्य
42.

नियम 34 (क) (ख) तथा (ग) के अंतर्गत उपाध्यक्षों के सामान्य अधिकारों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष ( प्रकाशन/सूचना विज्ञान ) निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

अकादमी के प्रकाशनों और ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित मामलों का प्रबंधन ।

वह पुस्कालय, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं और अकादमी के अभिलेखागार के रख-रखाव सहित सूचना विज्ञान के लिए उत्तरदायी होगा/गी।.

अकादमी की प्रत्येक पत्रिका/मोनोग्राफ/विशेष प्रकाशन के लिए संपादकों/अतिथि संपादकों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की पहचान करना और परिषद् को सुझाव देना ।.

उपाध्यक्ष ( विज्ञान संवर्धन ) के अधिकार और कर्त्तव्य
43.
नियम 34 (क) (ख) तथा (ग) के अंतर्गत उपाध्यक्षों के सामान्य अधिकारों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष ( विज्ञान संवर्धन ) के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे

विज्ञान का इतिहास और आधारभूत विज्ञान अनुसंधान योजनाओं या अकादमी के किसी अनुसंधान समर्थन कार्यक्रम के क्रियाकलापों का निरीक्षण करना। वह योजनाओं से संबधित क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर बनाए गए दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए सलाह देगा/गी।
उपाध्यक्ष (विज्ञान और समाज ) के अधिकार और कर्त्तव्य
44.
नियम 34 ( क ) ( ख ) तथा ( ग ) के अंतर्गत उपाध्यक्षों के सामान्य अधिकारों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष ( विज्ञान और समाज ) निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :
कार्यकारी सचिव के कर्त्तव्य
45.
विज्ञान और समाज से संबंधित कार्यक्रमों का निरीक्षण करना। वह उस कार्यक्रम से संबंधित क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर निरुपित दिशानिर्देशों के कार्यान्वय के लिए सलाह देगा/गी।
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